दतिया विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता समाप्त , दिल्ली की एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा बैंक धोखाधड़ी और दस्तावेजों में हेरफेर के पुराने मामले में तीन साल की सजा सुनाए जाने के बाद विधानसभा सचिवालय ने उनकी सीट रिक्त घोषित कर दी है......
मध्यप्रदेश के दतिया से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की विधानसभा सदस्यता समाप्त कर दी गई है। देर रात विधानसभा सचिवालय की ओर से आदेश जारी किए गए, जिसके बाद दतिया सीट को रिक्त घोषित कर दिया गया है। इस कार्रवाई से प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। नई दिल्ली स्थित राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने 2 अप्रैल 2026 को एक मामले में राजेंद्र भारती को दोषी ठहराते हुए तीन वर्ष के कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई। इसी आधार पर उनकी सदस्यता समाप्त की गई। विधानसभा के प्रमुख सचिव अरविंद शर्मा देर रात विधानसभा पहुंचे और आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर आदेश जारी किए गए। इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। इसके साथ ही सीट रिक्त होने की सूचना चुनाव आयोग को भेजी जा रही है। बता दें राजेंद्र भारती ने 2023 विधानसभा चुनाव में शिवराज सरकार में नंबर दो और पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा को चुनाव हराया था। मिश्रा दतिया से लगातार तीन बार विधायक थे। उनको भारती ने 8800 वोट से चुनाव में हराया था।
हालांकि अदालत ने अपील के लिए 60 दिन का समय दिया है, लेकिन केवल अपील का समय सदस्यता बचाने के लिए पर्याप्त नहीं माना जा रहा है। अब उनकी सदस्यता का भविष्य हाईकोर्ट से मिलने वाली राहत पर निर्भर करेगा।एफडी अवधि बढ़ाने के मामले में हुई सजा....
मामला भूमि विकास बैंक से जुड़ी एक फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) से संबंधित है। आरोप है कि अध्यक्षीय कार्यकाल के दौरान अपनी मां सावित्री श्याम के नाम पर कराई गई 10.50 लाख रुपये की एफडी की अवधि तीन वर्ष से बढ़ाकर 15 वर्ष कर दी गई थी। बैंक कर्मचारी नरेंद्र सिंह ने इस गड़बड़ी की शिकायत अदालत में की थी। जांच के दौरान दस्तावेजों में हेरफेर पाए जाने पर अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत दोषी ठहराते हुए तीन साल की सजा सुनाई।

